संविधान की अष्टम अनुसूचि में सम्मिलित 22 भाषाएँ


संविधान की अष्टम अनुसूचि में सम्मिलित 22 भाषाएँ

हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितम्बर, 1949 को स्वीकार किया गया। धारा 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी होगी। संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान में 22  भाषाओं को मान्यता दी गई। जोकि इस प्रकार से हैं-

1. असमिया 2. मराठी  3. तेलुगू  4. बांग्ला, 5. गुजराती  6. हिंदी  7.कन्नड़  8. कश्मीरी
9. उड़िया  10. पंजाबी  11. संस्कृत  12. उर्दू  13. तमिल  14. मलयालम
21वें संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1967 में सिन्धी भाषा  को शामिल किया गया।
71वें संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली  भाषाओं को शामिल किया गया।
92वें सशोधन के अनुसार संधिान में  बोडो ड़ोगरी मैथिली, संथाली को शामिल किया गया।



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